बलरामपुर में परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। 40 साल की उम्र पार करने वाले और भारी वाहन चलाने वालों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह नियम न केवल लर्निंग लाइसेंस के लिए बल्कि कन्फर्म लाइसेंस के लिए भी लागू होगा।
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परिवहन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, 40 वर्ष से अधिक आयु वालों को बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वहीं, 40 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए अभी भी पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। 40 की उम्र पार करने वाले लोगों के लिए आंखों की जांच, मानसिक स्थिति और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी होंगे। यह प्रमाण पत्र सारथी पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश यादव का कहना है, "चालक का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसीलिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। बिना इस प्रमाण पत्र के डीएल जारी नहीं किया जाएगा। चालक की आंखों और मानसिक स्थिति की जांच के बाद ही लाइसेंस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।" परिवहन विभाग का यह कदम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।