अब विद्यालय जाना विद्यार्थियों के लिए बोझ नहीं, सहूलियत बन जाएगा उन छात्र-छात्राओं को यात्रा भत्ता देने का फैसला किया है, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से पाँच किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहते हैं।
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प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के छह जिले झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा व बांदा और सोनभद्र के उन छात्र-छात्राओं को यात्रा भत्ता देने का फैसला किया है, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से पांच किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहते हैं। इसके तहत कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। पीएम श्री योजना के तहत चयनित 146 राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। विभाग ने इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और योजना को इसी शैक्षिक सत्र से लागू करने की तैयारी है माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है। योजना का लाभउठाने के लिए छात्रों को प्रोफार्मा भरकर देना होगा कि उनके घर से पाँच किलोमीटर के दायरे में कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं है। प्रोफार्मा में की गई घोषणा का ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान और विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य से सत्यापन आवश्यक होगा। शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई है। सत्यापन के बाद धनराशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छात्रों के खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त पांच सितंबर को जारी की जा सकती है। इस सुविधा का मकसद न सिर्फ विद्यार्थियों की आर्थिक मदद करना है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। योजना की शर्त है। कि लाभ लेने वाले विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति नियमित होनी चाहिए। साथ ही, उपस्थिति में कम से कम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस योजना के लिए बुंदेलखंड के छह जिले और सोनभद्र में कुल 24 हजार विद्याथी चिह्नित किए गए हैं वहीं पीएम श्री राजकीय विद्यालयों में ऐसी चार हजार छात्राएं हैं जिनके घर के पांच किमी के दायरे में कोई राजकीय विद्यालय संचालित नहीं है। समग्र शिक्षा माध्यमिक के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णु कांत पांडेय ने बताया कि इस पहल से न केवल विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार होगा, बल्कि ड्रापआउट रेट को भी कम करने में मदद मिलेगी। दूर-दराज के गांवों से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह योजना किसी राहत से कम नहीं। न सिर्फ उनकी जेब पर बोझ घटेगा, बल्कि शिक्षा की राह अब उनके लिए और सहज हो जाएगी।
यह नियम केवल बुंदेलखंड के छह जिलों और सोनभद्र में लागू होगी