बलरामपुर में छात्राओं की सुरक्षित आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। अब बालिकाओं को ले जाने वाली स्कूल बसों में महिला परिचालक और एक अध्यापक की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
यह व्यवस्था उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है। सभी विद्यालयों को परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
समिति में विद्यालय प्राधिकारी के अलावा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, अभिभावक प्रतिनिधि, थाना प्रभारी, बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित अधिकारी शामिल होंगे। समिति की बैठक में कम से कम पांच सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी और साल में चार बार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।
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इसके अलावा स्कूल बस चालकों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा। स्कूल प्रबंधन को बस में चालक के साथ महिला परिचालक और एक अध्यापक की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी।
