बलरामपुर जिला सत्र एवं न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने सोमवार को दोषी विशाल गुप्ता को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। दोषी विशाल गुप्ता को इससे पूर्व 9 अक्तूबर को हैप्पी सिंह और भरत सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
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क्या हैं पूरा मामला?
कोतवाली नगर के चुंगीनाका निवासी राना सिंह ने 13 मई 2017 को रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया गया था कि विशाल गुप्ता ने मेजर चौराहे पर उसके बेटे आदित्य राज सिंह को गोली मार दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू की। विवेचक रवींद्र कुमार रमन ने जांच के बाद 21 जून 2017 को मोहल्ला पहलवारा निवासी विशाल गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने विशाल गुप्ता को आदित्य राज पर जानलेवा हमला करने का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी विकास कुमार ने बताया कि विशाल गुप्ता जिले के टॉपटेन अपराधियों में से एक है। इससे पहले विशाल गुप्ता को 9 अक्तूबर को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्धाज ने हैप्पी सिंह व भरत सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।