मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत माता-पिता को खो चुके बच्चों को हर माह 2500 रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। बलरामपुर जिले के 48 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या माता अथवा पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। ऐसे परिवारों के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इस योजना की दूसरी श्रेणी के तहत 21 से 23 वर्ष के मध्य स्नातक में प्रवेश लेने या इंटरमीडिएट के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से डिप्लोमा करने पर 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा डिप्लोमा पूर्ण होने तक धनराशि प्राप्त होती रहेगी।
निराश्रित बच्चों के मददगार बनें, कराएं आवेदन
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने आमजन से अपील की कि किसी भी कारण से माता-पिता को खोने वाले निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने में मदद करें और उन बच्चों का आवेदन अवश्य करवाएं।