बलरामपुर को ध्वनि प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में आयोजकों के लिए कई नियम तय किए गए हैं।
बलरामपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में धार्मिक पर्व, शोभायात्रा और जुलूसों में DJ, DJ वाहन, ट्रॉली और अत्यधिक ध्वनि वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आवश्यकता होने पर पूर्व अनुमति लेकर निर्धारित मानकों के अनुसार सीमित ध्वनि में PA/माइक्रोफोन सिस्टम का प्रयोग किया जा सकेगा।
शोभायात्रा या जुलूस में शामिल मूर्ति, झांकी या अन्य संरचना की कुल ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी। इससे अधिक ऊंचाई वाली झांकी या संरचना को जुलूस में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिजली के तारों और यातायात को लेकर भी निर्देश
प्रशासन ने आयोजनों से पहले मार्ग का निरीक्षण कर बिजली के तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली के तार सड़क से 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित रहें, ताकि जुलूस के दौरान किसी तरह की दुर्घटना न हो।
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प्रमुख जुलूस और शोभायात्राओं का मार्ग और समय पहले से निर्धारित किया जाएगा। पुलिस विभाग यातायात व्यवस्था संभालेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जुलूस के कारण अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य जरूरी सेवाओं का आवागमन बाधित न हो।
जिला प्रशासन ने नागरिकों और आयोजक समितियों से इन नियमों का पालन करने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन के मुताबिक इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसी धार्मिक आयोजन को सीमित करना नहीं, बल्कि शांति, सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और नागरिक सुविधा बनाए रखना है।
