बलरामपुर में जिला एवं सत्र न्यायलय ने 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाया गया इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
बलरामपुर जिलें के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चे खेल रहे थे तभी विनोद कुमार मौर्य नाम का एक युवक मोटरसाइकिल से आया और 12 साल की बच्ची को बेल तोड़ने के बदले 10 रुपए देने का लालच देकर राजापुर भरिया जंगल में ले गया था। यहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था रात होने पर बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने साथ में खेल रहे बच्चों से पूछताछ की जिसमे पता चला कि विनोद उसे अपने साथ जंगल लेकर गया था परिजन खोजबीन करते हुए जंगल में गए तो बच्ची खून से लथपथ पड़ी मिली थी इसके बारें में पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से जरुर पढ़ा या सुना होगा इस घटना के बाद पीड़िता के पिता द्वारा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने इस मामले में 30 जून को चार्जशीट दाखिल की थी। दोनो पक्षों की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायलय की विशेष अदालत के न्यायाधीश जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपों को सही माना और आरोपी विनोद कुमार मौर्य उर्फ बिन्नी पुत्र विनोद मौर्य निवासी ग्राम दुबौलिया को आजीवन कारावास एवम 53 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

