बलरामपुर जिलें में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुरू है और यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय ने मतदाता सूची पारदर्शी और त्रुटिहीन रहे इसके लिए बीएलओ को सावधानी बरतने का निर्देश दिया है.
एडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी चुनावों को पारदर्शी व त्रुटिहीन बनाने के लिए बलरामपुर जिलें में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू है. बलरामपुर जिलें के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात कुल 1724 बीएलओ को घर-घर जाकर पुनरीक्षण कार्य के लिए निर्देशित किया गया है.
वोटरों की पहचान और नागरिकता की जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग ने जरूरी मानक भी निर्धारित किया है. जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, हाईस्कूल या कॉलेज/विश्वविद्यालय से जारी प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, सरकार से दी गई जमीन या मकान के कागजात, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार से जारी पहचान पत्र, सरकारी नौकरी या पेंशन का प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में से कोई एक अभिलेख देना होगा.
यह भी पढ़े : यूपी में ग्राम प्रधान, पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आई बड़ी अपडेट, जानें कब होगा चुनाव
यह भी पढ़े : बलरामपुर जिलें के 141 गांवों को जोड़कर यहां बनेगी नई पुलिस चौकी
SIR में 4 कैटेगरी है.
कैटेगरी ए में एक जुलाई 1987 से पहले जन्म व 2003 की वोटरलिस्ट में नाम होना चाहिए. सबूत के तौर पर वोटरलिस्ट की फोटो काॅपी देनी होगी. कोई और अभिलेख नहीं देना है.
कैटेगरी बी में यदि एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति का नाम 2003 की वोटरलिस्ट में नहीं है तो अपनी जन्मतिथि और स्थान साबित करने के लिए 11 प्रकार के अभिलेख में से कोई एक देना है.
कैटेगरी सी में जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, उन्हें दो प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे. पहला अपनी जन्म तिथि व जन्म स्थान साबित करने के लिए और दूसरा मां या पिता में से किसी एक की जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण बीएलओ को देना पड़ेगा.
कैटेगरी डी में जिनका जन्म दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें तीन प्रमाणपत्र देने पड़ेंगे. पहला जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाणपत्र, दूसरा पिता की जन्म तिथि व जन्म स्थान और तीसरा प्रमाण पत्र मां का जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा. सी व डी कैटेगरी में वोटरों के माता-पिता का नाम वोटरलिस्ट में है तो उनके जन्म के सबूत के तौर पर मतदाता सूची की फोटोकॉपी ही काफी है, जो बीएलओ से मिल जाएगी. वोटरलिस्ट ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं.

