Balrampur News: अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने, अन्य उत्पाद की टैगिंग करने पर खुदरा विक्रेता एवं थोक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

बलरामपुर जिले में अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने, अन्य उत्पाद की टैगिंग करने, किसानों को रसीद ने देने पर खुदरा विक्रेता एवं थोक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का स्पष्ट निर्देश है किसानों को निर्धारित मूल्य पर समस्त प्रकार की उर्वरक प्राप्त हो एवं जबरन किसी को अन्य कोई उत्पाद लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा, सभी किसानों को उर्वरक सुलभता से प्राप्त हो इसका हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।




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उन्होंने बताया कि दिनांक 21 जून को शिकायत प्राप्त हुई कि रेहरा क्षेत्र में यूरिया उर्वरक अधिक मूल्य पर दी जा रही है साथ ही जबरन जिंक ऊर्जा दिया जा रहा है , जिलाधिकारी बलरामपुर के निर्देश पर जांच करने पर शिकायतकर्ता का बयान लिया गया, प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए खुदरा उर्वरक विक्रेता रेहरा बाजार के प्रोपराइटर श्री संतराम एवं फुटकर उर्वरक विक्रेता को उर्वरक देने वाले थोक उर्वरक विक्रेता में हमीर बसिया एंड ब्रदर भगवती गंज के विरुद्ध उर्वरक अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने , उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करने, किसान को रसीद नहीं दिए जाने का दोषी मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अंतर्गत थाना रेहरा में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। 



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इसी क्रम में हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत महमूद नगर में स्थापित औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति महमूद नगर के द्वारा अधिक मूल्य पर यूरिया बिक्री एवं यूरिया के साथ जिंक , नैनो यूरिया की टैगिंग की शिकायत पर जिलाधिकारी बलरामपुर के निर्देश के क्रम में मौके पर उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा 22 जून को जांच किया गया। मौके पर उपस्थित कृषक ने बताया कि उनको यूरिया ₹400 में एवं नैनो यूरिया दी जा रही है शिकायत की जांच करके समिति को सील करते हुए सचिव आशीष कुमार कौशल पुत्र सतीश चंद्र निवासी महमूद नगर बेलवा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा 3 / 5 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 



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समस्त उर्वरक विक्रेता किसानों को उनकी भूमि की जोत एवं फसल की आवश्यकता के अनुपात में उर्वरक की बिक्री करें, साथ ही उर्वरक क्रय की रसीद अनिवार्य रूप से किसानों को दी जाए। भविष्य में भी यह कार्रवाई होती रहेगी, दोषी पाए जाने पर उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक की किसी भी समस्या के संदर्भ में किसान उर्वरक समस्या समाधान कंट्रोल रूम नंबर 78398 82250 पर संपर्क कर सकते हैं।

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