बलरामपुर में झारखंडी मंदिर के पास पानी की जमीन को कर्बला की जमीन बताकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
बलरामपुर के एसपी विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अप्रैल को सदर लेखपाल बच्चा राम ने नगर कोतवाली में एक प्रार्थनापत्र दिया. जिसमें कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्बला तहफुज कमेटी बलरामपुर के सचिव सैय्यद ने उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ में दाखिल वक्फ बोर्ड कर्बला कमेटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद में संलग्न खतौनी 1402फ की छायाप्रति में कूटरचना कर कर्बला शब्द बढ़ा दिया है. जबकि वास्तविक खतौनी में खातेदार के काॅलम में पानी दर्ज है, कर्बला शब्द अंकित नहीं है. इसके बाद कोतवाली नगर में सैय्यद उर्फ सईद अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
एसपी ने बताया कि शुक्रवार को कोतवाली नगर की पुलिस ने सैय्यद उर्फ सईद अहमद निवासी मोहल्ला गदुरहवा उत्तरी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसपी के मुताबिक, सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्बला तहफुज कमेटी के सचिव सैय्यद ने जमीन के कागजात में कूटरचना करके याचिका में संलग्न करने की बात कबूल की है.