यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण में बदलाव किया है. यूपी बोर्ड ने 2018 से पहले लागू पुरानी शुल्क व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है. इस के तहत अब प्रत्येक छात्र से लिए गए 50 रुपये पंजीकरण शुल्क में 10 रुपये विद्यालय अपने खाते में जमा करेंगे, और शेष 40 रुपये कोषागार में जमा कराए जाएंगे.
यूपी बोर्ड ने 2018 में इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए प्रत्येक चरक से प्राप्त 50 रुपये सीधे कोषागार में जमा कराने का आदेश दिया गया था. इसके बाद विद्यालयों को प्रति छात्र 10 रुपये की धनराशि वापस लेने के लिए यूपी बोर्ड सचिव से पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार मांग करनी पड़ती थी. यह व्यवस्था विद्यालयों के लिए जटिल और समय लेने वाली साबित हो रही थी. लेकिन अब शासन की मंजूरी के बाद पुरानी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया है.
यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने विद्यालयों की इस कठिनाई को देखते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा था कि पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए, जिसमें विद्यालय सीधे ही 10 रुपये प्रति छात्र अपने खाते में रख सकें. शासन से इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद बोर्ड सचिव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को नया -आदेश जारी कर दिया है.
नए आदेश के अनुसार, पंजीकरण शुल्क की 10 रुपये प्रति छात्र की धनराशि विद्यालय के खाते में जमा कराई जाएगी, जिसे विद्यालय प्रमुख ( प्रधानाचार्य ) आकस्मिक व्यय, गुणवत्ता संवर्धन और अन्य शैक्षिक कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। शेष 40 रुपये कोषागार में जमा कराए जाएंगे.