बलरामपुर जिले में खाद्य पदार्थों की जांच में अनियमितता मिलने पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय द्वारा 16 कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। एडीएम ने अधोमानक खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले दुकानदारों पर 37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय जीके दूबे ने बताया कि बीते वर्षों में जिले भर से कुट्टू का आटा, खोया, समोसा, दूध, नमकीन, बंधानी हींग, बिस्किट, बर्फी, पेड़ा व पनीर आदि का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर एडीएम न्यायालय ने जायसवाल प्रोविजन स्टोर महमूद नगर, गायत्री स्वीट्स बलरामपुर, कुन्नू बलरामपुर, विजय कुमार यादव भगवानपुर तुलसीपुर, विनोद यादव बलरामपुर, शकील बलरामपुर नगर, गंगाराम महुवा बाजार, राजेश मोदनवाल सुभाषनगर उतरौला, विजय प्रताप भगवानपुर मिर्जापुर, संजय कुमार चौक बलरामपुर, हरिशंकर मधवापुर मथुरा बाजार, ओम प्रकाश जबदही, सुरेंद्र टेढ़ी बाजार बलरामपुर, बबलू यादव पहलवारा बलरामपुर, तौकीर अहमद गुलरिहा हिसामपुर महराजगंज तराई एवं अब्दुल रहमान भरपुर चेतिया पर 37 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अर्थदंड जमा करने के लिए इन लोगों को एक महीने का समय दिया गया है। एक माह बाद अर्थदंड जमा न करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी

